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Yogi government's big decision on paper leak case, life imprisonment, fine of Rs 1 crore
Yogi government's big decision on paper leak case, life imprisonment, fine of Rs 1 crore

पेपर लीक मामले पर आया योगी सरकार का बड़ा फैसला , होगी उम्र कैद , एक करोड़ जुर्माना – Yogi government’s big decision on paper leak case, life imprisonment, fine of Rs 1 crore

Yogi government’s big decision on paper leak case, life imprisonment, fine of Rs 1 crore :-

हाल ही में हुए पुलिस भर्ती व आरओ – एआरओ परीक्षा में नकल माफिया की सेंध मारी एवं धांधली के बाद योगी सरकार अब पेपर परीक्षाओं के पेपर लीक की घटनाओं को लेकर उसे रोकने के लिए सख्ती से अध्यादेश लेकर आई है । मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 को हरी झंडी दी गई इसके तहत पेपर लीक करने वालों पर 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा वह एक करोड रुपए जुर्माना का प्रावधान किया गया है । मुख्यमंत्री योगी बाबा के आदेश अनुसार यदि अपराध साबित हुआ तो दोषियों की संपत्ति भी कुर्क की जाएगी , साथ ही साथ उन्होंने यह भी आदेश दिया है की परीक्षा रद्द होने पर सॉल्वर गैंग से ही पूरा खर्च वसूला जाएगा ।

Yogi government's big decision on paper leak case
Yogi government’s big decision on paper leak case, life imprisonment

लोक भवन में 43 प्रस्ताव हुए पास :

उत्तर प्रदेश के लोक भवन में मंगलवार को हुई बैठक में कुल 44 प्रस्ताव रखे गए इनमें से 43 प्रस्ताव को पास कर दिया गया । सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव में नकल माफिया पर शख्ती के लिए आध्यादेश है ।कैबिनेट बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुज साधनों पेपर लीक रोकने साल भर गिरोह पर प्रतिबंध लगाने के लिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के द्वारा अध्यादेश पास किया गया है । इसके तहत परीक्षा प्राधिकारी जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश बोर्ड यूनिवर्सिटी प्राधिकरण निकाय या उनके द्वारा नामित संस्थाएं भी आएंगे।

कंपनियां होंगी ब्लैक लिस्टेड :

1. यह आध्या देश सार्वजनिक सेवा भर्ती परीक्षाओं नियमितीकरण या पदोन्नति परीक्षाएं डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट या एजुकेशन सर्टिफिकेट के प्रवेश परीक्षा पर भी लागू होगा।

2. फर्जी सेवायोजन वेबसाइट बनाना आज भी इसी तहत दंडनीय अपराध बनाए गए हैं परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली कंपनियों व सेवा प्रदाताओं को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा।

3. फाइनेंस मिनिस्ट्री में बताया कि गृह विभाग के इस अध्यादेश में अपराध की दशा में दोषियों की संपत्ति कुर्क करने का नियम बनाया गया है।

4. अधिनियम के सभी अपराध संज्ञा श्रेणी के गैर जमानती व सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय एवं असामान्य बनाए गए हैं जमानत के संबंध में भी इसके नियम खड़े हैं।

4 एजेंसियों को दी गई है जिम्मेदारी:

हाल ही में कुछ ही दिनों पहले ही प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के लिए सरकार ने कड़े दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके अंतर्गत कोई भी प्रतियोगी परीक्षा एक ही एजेंसी के भरोसे ना कर कर अलग-अलग कामों के लिए चार एजेंसियो के चयन की व्यवस्था की गई है । इस धांधली को रोकने के लिए अध्यादेश के अनुसार अभ्यर्थियों को उनके ग्रह मंडल से बाहर जाकर परीक्षा देना वह प्रत्येक पाली के लिए कम से कम दो सेट में प्रश्न पत्र तैयार करने से जुड़े नियम प्रमुख है । 44 प्रस्तावों में शामिल उत्तर प्रदेश आबकारी सिपाही ड्राइवर एवं ताड़ी पर्यवेक्षक सेवा नियमावली 2024 नहीं पास हो सका।

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